किसानों के लिए झारखंड राज्य सरकार ने एक फसल राहत योजना चलाई है। Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना के रूप में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से यदि फसल को कोई नुकसान या हानि पहुँचती है, तो उस स्थिति में सरकार किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देगी। यह आर्थिक सहायता झारखंड सरकार द्वारा किसानों के खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा कराई जाएगी।
इस क्षतिपूर्ति के अंतर्गत झारखंड सरकार अनेक प्रकार के मापदंडों के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यदि किसानों की फसल 30% से 50% तक खराब हुई है, तो राज्य सरकार उन्हें ₹3000 प्रति एकड़ का मुआवज़ा देगी। और यदि किसानों की फसल 50% से अधिक खराब हुई है, तो झारखंड सरकार उन्हें ₹5000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देगी। इस योजना के अंतर्गत किसान अधिकतम पाँच एकड़ फसल की भूमि पर इस क्षतिपूर्ति का लाभ ले पाएँगे।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2025 का उद्देश्य
झारखंड सरकार की यह योजना निश्चित रूप से किसानों को खेती में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। यह योजना किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा से बिना डरे मुकाबला करने का साहस प्रदान करेगी। आपदा के कारण हुई क्षति की भरपाई के रूप में सरकार द्वारा सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे वे अगली फसल की बुआई आसानी से कर सकेंगे।
फसल राहत योजना में सम्मिलित रबी की फसल
- झारखंड राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः चार फसलों को शामिल किया है, जिनमें गेहूं, आलू, चना और सरसों प्रमुख हैं।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के मुख्य तथ्य
आर्टिकल का नाम | झारखंड राज्य फसल राहत योजना ऑनलाइन किसान पंजीकरण |
योजना का नाम | झारखंड राज्य फसल राहत योजना |
किसके द्वारा लाई गई | झारखंड सरकार द्वारा |
राज्य | झारखंड |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के किसान |
योजना आरंभ वर्ष | 2025 |
फसल राहत का उद्देश्य | प्राकृतिक आपदा में कहरब हुई फसल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jrfry.jharkhand.gov.in |
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2025
यदि आप झारखंड फसल राहत योजना 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा:
Step1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको फसल राहत योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।
Step 2: आवेदन विकल्प चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें रबी 2024-25” का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: रजिस्ट्रेशन करें: रजिस्ट्रेशन पत्र खुलने पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे:
- आधार कार्ड संख्या
- मोबाइल नंबर
इसके बाद OTP के माध्यम से लॉग इन करें।
Step 4: एप्लिकेशन फॉर्म भरें: लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें निम्न जानकारी सावधानीपूर्वक भरें:
- आवेदक का नाम
- मोबाइल नंबर
- पिता का नाम
- जन्म तिथि
- पता
- श्रेणी (General/OBC/SC/ST आदि)
- आधार से लिंक्ड बैंक खाते का विवरण
Step 5: भूमि का विवरण भरें: भूमि से संबंधित सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें:
- गाँव और ज़िले का नाम
- हल्का
- मौजा नंबर
- प्लॉट नंबर
- खेत का रकबा आदि
- यदि भूमि विवरण में कोई त्रुटि है, तो आप वहीं पर संशोधन कर सकते हैं।
Step 6: फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आप इस योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2025 पावती डाउनलोड कैसे करें?
यदि आप झारखंड राज्य के अंतर्गत खेती-किसानी करते हैं और Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2025 की पावती डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले https://jrfry.jharkhand.gov.in पर जाएं — यह झारखंड राज्य फसल राहत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। - “पावती डाउनलोड करें” विकल्प चुनें
वेबसाइट के होमपेज पर आपको “पावती डाउनलोड करें” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। - विवरण भरें:
- अब नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको निम्न जानकारियाँ भरनी होंगी:
- “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- पावती डाउनलोड करें
सबमिट करने के बाद आपकी पावती स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana पात्रता एवं मापदंड
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana की पात्रताएँ निम्नलिखित हैं:
- आवेदन करता झारखण्ड का निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- आवेदक का पेशा कृषि (किसानी) होना अनिवार्य है
- आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी पेंशनधारी नहीं होना चाहिए
- आवेदन करता के पास अपनी कृषि भूमि हो
- आवेदक के पास स्वयं का सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लाभ: Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Benefits
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- इस योजना के अंतर्गत, यदि फसल को 30% से 50% तक नुकसान हुआ है, तो किसानों को ₹3000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
- यदि फसल को 50% से अधिक नुकसान हुआ है, तो सरकार द्वारा ₹5000 प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।
- प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को हुए नुकसान की स्थिति में, राज्य सरकार सभी पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना से किसानों को आपदा के बाद अगली फसल की बुआई के लिए आर्थिक परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सहायता राशि के माध्यम से दोबारा खेती करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन पूर्णतः निशुल्क है। किसानों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह योजना राज्य सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना आवश्यक दस्तावेज: Documents Requirement for Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- रैयत या बटाईदार किसान द्वारा घोषणापत्र
- फसल और भूमि से संबंधित जानकारी
- मोबाइल नंबर
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झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में पूछे गए सामान्य प्रश्न
1. झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है?
झारखंड राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों की भरपाई के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत आपदा के कारण किसानों की फसल खराब होने पर सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
2. झारखंड राज्य फसल राहत योजना का आवेदन कैसे भरा जाएगा?
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
3. झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए किन पात्रताओं को पूरा करना अनिवार्य है??
राज्य फसल राहत योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसान भू-स्वामी होना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदक किसी सरकारी पद पर आसीन न हो, और न ही सरकारी पेंशन धारक हो।
4. झारखंड राज्य फसल राहत योजना में क्षतिपूर्ति में कितनी रकम मिलती है?
झारखंड राज्य फसल राहत योजना में क्षतिपूर्ति के लिए 30% से 50% तक खराब हुई फसल में ₹3000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है। 50% या उससे अधिक नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा राशि ₹5000 प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाती है।
5. झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत कब हुई?
झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत 2024 में हुई थी।