इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से लोग अब घर से ही सभी सरकारी सेवाओं का उपयोग करना पसंद करते हैं। इस प्रवृत्ति के अनुरूप, सरकारें इंटरनेट के माध्यम से अपनी सभी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं | मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी इसका अपवाद नहीं है क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पहले, नागरिकों को जमीन से जुड़े सभी मुद्दों को सरकारी कार्यालयों में जाकर हल करना पड़ता था। हालाँकि, सरकार ने mpbhlekh.gov.in नामक एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जो भूमि संबंधी सभी शिकायतों और मामलों को हल करेगा। मध्य प्रदेश के लोग अब इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपनी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
हम इस लेख में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जमीन की शिकायतें ऑनलाइन कैसे दर्ज करें।
MP Bhulekh Portal-भूलेख एमपी वेबसाइट
एमपी भूलेख वेबसाइट, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भूमि से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। हिंदी में “भूलेख” का अर्थ है “भूमि रिकॉर्ड”, और यह वेबसाइट भूमि स्वामित्व विवरणों, संपत्ति रिकॉर्डों, मानचित्रों और संबंधित दस्तावेजों के डिजिटल संग्रहालय के रूप में काम करती है। यह निवासियों को सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाकर जमीन का मालिक होने की पुष्टि करने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।
एमपी भूलेख वेबसाइट भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और दक्षता को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों में योगदान देती है, साथ ही नागरिकों और अधिकारियों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए भी। भूमि से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए लोगों को आधिकारिक एमपी भूलेख वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
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एमपी भूलेख (MP Bhulekh) पर उपलब्ध सेवाएं क्या है?
भूमि मालिकों को एमपी भूलेख पर अपनी जमीन के विवरण को आसानी से ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं:
- भूमि रिकॉर्ड खोजें
- लैंड रेवेन्यू की पेमेंट
- ज़मीन पर दीवानी अदालत में लंबित मामले
- भूमि के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी
- रिपोर्ट रूम से स्कैन की गई रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी
- भूमि के इस्तेमाल की डायवर्जन एप्लिकेशन
- ज़मीन पर बेल का ब्योरा
- रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी
- गिरवी की जानकारी
मध्य प्रदेश भू अभिलेख पोर्टल के लाभ
Bhulekh MP पोर्टल के निर्माण से राज्य के लोगों को कहीं लाभ मिल रहा है। मुख्यतः क्षेत्रीय किसान इसका लाभ उठाते हैं। किसानों को खसरा, खतौनी आदि की अधिकांश जरूरत होती है। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने के लिए खतौनी करने के लिए अक्सर तहसील के चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन आज लोग इस सुविधा को घर बैठे आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह ऑनलाइन उपलब्ध है। आप इसके प्रिंट को पास के जन सेवा केंद्र में भी निकाल सकते हैं।
- किसानों को बार-बार तहसील जाना नहीं पड़ता, जिससे उनका आने-जाने का खर्च बच जाता है।
- राज्य का कोई भी व्यक्ति अपना भू रिकॉर्ड आसानी से ऑनलाइन देख सकता है।
- ऑनलाइन प्लेटफार्म ने तहसील प्रशासन के कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाया है।
- मध्य प्रदेश के लोग खसरा अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। उनके समय बहुत बच जाएगा।
एमपी भूलेख पोर्टल पर नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए दिशानिर्देश
एमपी भूलेख पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार केवल पंजीकृत उम्मीदवार को है। एमपी भूलेख पोर्टल में पंजीकरण करने के लिए आप निम्नलिखित सरल कदमों का पालन कर सकते हैं:
- एमपी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/mpbhulekh.do पर जाएं।
- दाएँ फलक पर जघन उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें, फिर बटन खोजें और उसे दबाएँ।
- अगली विंडो में पंजीकरण पृष्ठ खुलेगा।
पहला नाम, लॉगिन आईडी, पिता का नाम, पहला नाम, अंतिम नाम, सड़क, पता और मील का पत्थर) देकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्टर बटन दबाएं।
MP Bhulekh मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल पर शिकायत / ग्रीवेंस कैसे दर्ज करें?
आप आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिफारिश की गई सरल विधि का पालन करना होगा।
MP Bhulekh Portal पर Online शिकायत – पब्लिक
- पहले आपको एमपी खसरा खतौनी नकल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर, मेन्यू बार में “Grievance” का विकल्प चुनना होगा।
- आपको बाई और दिए गए सेक्शन में को पब्लिक चुनना है। इसके बाद आप सामने एक फॉर्म देखेंगे।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करके दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है।
MP Bhulekh Portal पर Online शिकायत – पंजीकृत उपयोगकर्ता
- पहले आप एमपी खसरा खतौनी नकल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। इसके बाद वेबसाइट का होमपेज आपके सामने खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू बार में “Grievance” का विकल्प चुनना होगा।
- आपको बाई और दिखाई देने वाले सेक्शन में पंजीकृत उपयोगकर्ता चुनना होगा। तब आपके सामने एक फार्म खुल जाएगा।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करके सबमिट कर देना होगा।
Mp Bhulekh एमपी भूलेख शिकायत या सुझाव की स्थिति की जांच
आप अपने द्वारा दर्ज कराये गए सुझाव या शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं। ये आवश्यक कदम हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए।
- पहले आपको एमपी खसरा खतौनी नकल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर, मेन्यू बार में “Grievance” का विकल्प चुनना होगा। आपको बाई और दिए गए सेक्शन में शिकायत/सुझाव ट्रैक का विकल्प चुनना होगा।
- आपके सामने एक नया खुल जायेगा, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर या शिकायत नंबर दर्ज करना होगा।
- तब आपकी कंप्यूटर पर मोबाइल स्क्रीन पर आपकी शिकायत या सुझाव की स्थिति दिखाई देगी।
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MP Bhulekh Portal (एमपी भूलेख पोर्टल) पर शिकायतों को ट्रैक कैसे करें?
अगर आपने एमपी भूलेख के भूमि रिकॉर्ड पर कोई शिकायत की है, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर अपनी शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं:
- पहले एमपी भूलेख पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फिर, होम पेज पर “शिकायत” पर क्लिक करें।
- फिर दाईं ओर “ट्रैक कंप्लेंट” का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ आप अपने शिकायत नंबर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं।
Mp Bhulekh एमपी भूलेख हेल्पलाइन नंबर
भूमि रिकॉर्ड एमपी के पास इस पोर्टल पर उल्लिखित दस्तावेजों या स्वामित्व विवरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं। मध्य प्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान यहां पाए जा सकता है:
ईमेल: support.gis@begl.org.in और clrgwa@mp.nic.in
हेल्पडेस्क नंबर: 0755-4295303, 0755-4289968, और 0755-4291604
टोल-फ्री नंबर: 1800-233-6763
कार्यालय का पता: आयुक्त भू-अभिलेख, मोती महल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474004
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल का उपयोग करते समय या किसी नागरिक को अपनी जमीन से जुड़ी कोई समस्या है और उसका समाधान चाहता है, तो वह इस पोर्टल पर अपने सुझावों और शिकायतों को दर्ज करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। पोर्टल पर शिकायतों को रजिस्टर करने और उनकी स्थिति की जाँच करने के बारे में इस लेख में जानकारी दी गई है।